गोरखपुर। जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन जिलाधिकारी सभागार में कोरोना संक्रमण मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए निजी अस्पतालों द्वारा कोविड-19 के मरीजों का इलाज करने हेतु अनुमति मांगी गई है इस क्रम में अस्पतालों को कोविड-19 सेंटर संचालित करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो के आधार पर प्रदान की जाती है कोविड-19 के लक्षण वाले ऐसे मरीज जो आपके हॉस्पिटल में भर्ती हैं कि सूचना प्रत्येक दिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, कोविड-19 के मरीजों से संबंधित समस्त विवरण कोविड-19 पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे ,कोविड-19 से संबंधित मरीजों का इलाज उत्तर प्रदेश शासन चिकित्सा अनुभाग पांच द्वारा जारी शासनादेश का पालन करना सुनिश्चित करेंगे, कोरोना के रोकथाम हेतु शासन द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करेंगे को बायो मेडिकल वेस्ट को आईपीसी के मानक गाइडलाइंस का शत प्रतिशत अनुपालन करते हुए निस्तारण किया जाना सुनिश्चित सभी प्राइवेट अस्पताल करेंगे चिकित्सालय में सुरक्षात्मक उपकरण जैसे मास्क ग्लब्स पीपीई किट सैनिटाइजर इत्यादि की सुविधा मात्रा में उपलब्ध सुनिश्चित करेंगे 48 घंटे की ऑक्सीजन बैकअप की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। बैठक में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडेय सहित अन्य संबंधित डॉक्टर व ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सुमित महाजन मौजूद रहे।