लखनऊ…
राज्य सरकार ने निकायों में ठेके यानी कार्यदायी संस्था के माध्यम से लगाए गए सफाई कर्मियों का मानदेय 308 रुपये से बढ़ाकर 336.85 रुपये रोजाना कर दिया है। इस हिसाब से हर माह चार छुट्टियां निकालने पर 8758 रुपये एक ठेका सफाई कर्मी को मिलेगा। नगर विकास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। प्रदेशभर के निकायों में 5000 से अधिक कार्यदायी संस्था के माध्यम से सफाई कर्मचारी लगाए गए हैं। वर्ष 2014 में इन सफाई कर्मियों का मानदेय 250 रुपये प्रतिदिन निर्धारित किया गया था। इसे 24 मई 2019 को बढ़ाकर 308.18 रुपये प्रतिदिन कर दिया गया।
इस हिसाब से मौजूदा समय इन सफाई कर्मियों को हर माह 8012.73 रुपये मिल रहा है। श्रम कानूनों के मुताबिक दैनिक मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी नए सिरे से तय की गई है। इसके आधार पर श्रम विभाग ने नगर विकास विभाग को पत्र भेजा। इसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में श्रमिकों, कार्मिकों को मूल दरों व देय परिवर्तन मंहगाई भत्ते के निर्धारण की व्यवस्था की गई है। इसके आधार पर नगरीय स्थानीय निकायों में सेवा प्रदाता या ठेके के माध्यम से रखे ए सफाई श्रमिकों या कार्मिकों को रोजाना 336.85 और हर माह 8758 रुपये देने की व्यवस्था की गई है। नगर विकास विभाग ने नगर आयुक्तों व अधिशासी अधिकारियों को इसके आधार पर बिना किसी कटौती के भुगतान करने का निर्देश दिया है।