यूपी : शहरी क्षेत्र के सभी दुकानदारों को देना होगा यूजर चार्ज, एक अप्रैल से लागू होगी नियमावलीराज्य सरकार शहरों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए कूड़ा उठाने के एवज में यूजर चार्ज वसूली का दायरा बढ़ाने जा रही है। आगामी वित्तीय वर्ष यानी पहली अप्रैल से सभी नगर निकाय क्षेत्रों के तमाम दुकानदारों का अपने दुकान का कूड़ा उठाने के लिए यूजर चार्ज देना होगा। इसका प्रावधान प्रस्तावित उप्र ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन, संचालन एवं स्वच्छता) नियमावली-2021 में की गई है। इसे जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी दिलाई जाएगी।