चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र सीसीटीएनएस से सत्यापन के बाद ही कराया जाए आवेदक को उपलब्ध -एडीजी जोन

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गोरखपुर। चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया के एसओपी में बदलाव लाने की आवश्यकता पर एडीजी जोन अखिल कुमार ने जोर दिया बताया कि आवेदक किन किन जनपदों में किस किस थाने के अंतर्गत रहा है उसका हवाला नहीं देता है केवल अपने वर्तमान पते का हवाला देकर चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लेता है अब इसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता है सीसीटीएनएस के द्वारा आवेदक का डाटा खंगालने के बाद चरित्र प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाए एडीजी जोन ने जोन के समस्त एसएसपी व एसपी को निर्देशित किया है कि चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र देने के पहले अधिकारी गण विचार करें। अब सीसीटीएनएस के द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र देना और सरल हो गया है। सीसीटीएनएस कार्यालयों में अपराध में संलिप्त रहने वाले अपराधियों का रिकॉर्ड उपलब्ध रहता है एकरूपता और विश्वसनीय बनाने के लिए शासकीय-अशासकीय सेवा में चुने जाने वाले उम्मीदवारों व अन्य उद्देश्यों के लिए पुलिस विभाग से चरित्र सत्यापन कराया जाता है। उसे और कारगर बनाने के लिए सभी सीसीटीएनएस से सत्यापन कराने के बाद ही आवेदक को चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र दिया जाए।

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