गोरखपुर।साल 2008 में थाना बेलीपार पंजीकृत हत्या के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर न्यायाल द्वारा अभियुक्तगण नरेश व श्रीकान्त निषाद को आजीवन कारावास व 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ गौरव ग्रोवर के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन शिकंजा” अभियान के क्रम में न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप आज बुधवार को न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण नरेश पुत्र बाबूलाल श्रीकान्त निषाद पुत्र अयोध्या निवासीगण एकलाबजार थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर (वर्तमान स्थिति थाना गीडा) को थाना बेलीपार (वर्तमान में थाना गीडा) पर पंजीकृत मु0अ0सं0 428/08 अन्तर्गत धारा 302/34 भादवि के अपराध का दोषी पाये जाने पर आजीवन कारावास व 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड* से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु परमानन्द त्रिपाठी एडीजीसी व विवेचक उ0नि0 राजेश कुमार वर्मा का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही आज मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को सजा मिल सकी।
जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है।*