ऑक्सीजन केलिए कोविड पॉजिटिव होना जरूरी नही,सिर्फ डॉक्टर का पर्चा ही काफी–सीएम योगी

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लखनऊ– प्रदेश में होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड-19 के मरीजों को ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए शासन ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। होम आइसोलेशन के मरीजों को जरूरत के अनुसार बिना रुके आक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने सभी मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को अवगत करा दिया है। विभाग की प्रमुख सचिव अनीता सिंह द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि होम आइसोलेटेड कोविड पॉजिटिव या संभावित कोविड रोगियों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाए। जांच में पॉजिटिव मिले रोगियों और ऐसे रोगी जिनके पास कोविड पॉजिटिव होने की रिपोर्ट नहीं है, परन्तु उनके खून की जांच, एक्स-रे अथवा सीटी जांच में कोविड के लक्षण दिखाई दे रहे हों, उन्हें ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। दोनों विकल्पों में मरीज को ऑक्सीजन की आवश्यकता का किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा हस्ताक्षरित पर्चा (प्रिस्क्रिप्शन) उपलब्ध कराने पर ऑक्सीजन सिलेण्डर उपलब्ध कराया जाएगा।
मरीजों को सिलेंडर देने के लिए बनाएं स्थान
होम आइसोलेशन के मरीजों को ऑक्सीजन की आपूर्ति कराते समय जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऑक्सीजन सिलेण्डर किसी ऐसे मरीज को न दिया जाए, जो पहले से किसी कोविड अस्पताल में भर्ती है। होम आइसोलेशन के मरीजों के लिए उनके परिजनों द्वारा ऑक्सीजन सिलेण्डर प्राप्त किए जाने के लिए जिलाधिकारी द्वारा जनपद में एक या एक से अधिक स्थान चिन्हित किए जाएंगे। मरीजों के आधार कार्ड की छायाप्रति एवं मरीज के उपयोग के लिए सिलेण्डर प्राप्त करने वाले व्यक्ति का आधार कार्ड और मोबाइल नम्बर प्राप्त करने के बाद ऑक्सीजन सिलेण्डर उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही सिलेण्डर का चिन्हीकरण कराना भी सुनिश्चित किया जाएगा। 
परिपत्र में यह भी लिखा गया है कि सभी जिलाधिकारियों द्वारा होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के लिए 10 मई को ऑक्सीजन की कुल मांग 56 मीट्रिक टन दर्शाई गई है। इस मांग में वृद्धि या कमी होने और मरीजों के लिए ऑक्सीजन की मांग एवं आपूर्ति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर गृह विभाग में स्थापित कोविड कंट्रोल रूम में प्रतिदिन उपलब्ध कराई जाएगी।

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